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कोर्ट का आर्डर देख आवेदक की आंखे हुई नम.…..कहा ये सत्य की जीत है ,न्यायलय को किया, धन्यवाद।


न्यायालय के आगे फुलसाय चंद्रा, मुरली पटेल प्रकाश पटेल का नही चला दबंगगिरी, कब्जा किया जमीन पर बेदखली का आर्डर।

योगेश कुर्रे।

सारंगढ़। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है जिस पर न्यायालय ने अंतिम मुहर लगाते हुए आवेदक के सारी अपीलियो की जांच करते हुए आवेदक के पक्ष में फैसला दिया है! कोर्ट ने जमीन विवाद की गम्भीरता को देखते हुए, आवेदक अंजोर सिंह साहू निवासी परसदा बड़े विरुद्ध फुलसाय चंद्रा निवासी रानीसागर सारंगढ़ के मामले में पटवारी से सीमांकन पटवारी प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा लगाए गए जमीन पर स्थगन की मांग और बेदखली मांग को जांच पे सही पाए जाने पर निर्माण कार्य को बंद करवाने तथा कार्यस्थल में समान की जप्ति और फुलसाय चंद्रा द्वारा अतिक्रमण किए गए जमीन को कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित किया है!

न्यायालय उप तहसील कोसिर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ. ग.) के द्वारा आगामी 15 मार्च तक उक्त विवादित जमीन पर स्थगन का आदेश दिया था जिस पर न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर जानबूझ कर फुलसाय चंद्रा एवम उनके सहयोगी मुरली पटेल, प्रकाश पटेल द्वारा दादागिरी करते हुए जबरजस्ती निर्माण कार्य कर रहे थे, आवेदक द्वारा हाथ जोड़ कर बार बार निवेदन किया गया फिर भी उपद्रवी नही माने, आवेदक बुजुर्ग को ये तीनो व्यक्ति लगातार परेशान कर रहे थे। अंततः पुलिस थाना कोसिर में उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत किया गया था

जिस पर संज्ञान लेते हुए उक्त लोगो के खिलाफ बुक्तिगत शिकायत एवं न्यायलय की आवामन के लिए थाना की टीम ने सुबह दबिस देखर तीनों आरोपियों को थाना तलब किया गया था जिस पर उक्त व्यक्तियों ने अपना गलती स्वीकार किया था!परसदा बड़े निवासी आवेदक अंजोर सिंह साहू 68 साल का वृद्ध इंसान है उक्त मामले पर जमीन बेदखली के लिए तत्काल कोर्ट ने संज्ञान लिया!कोर्ट फैसला आते ही आखें नम हो गई और उन्होंने न्यायालय का हृदय से धन्यवाद किया है!

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