सारंगढ़

गौ – मांस बिक्री करते 03 युवक पकड़ाये..


सारंगढ। सारंगढ विकासखंड के ग्राम छिंद में गौ हत्या कर गौ मांस अनाधिक॒त रूप से रखने के मामले मे गोरक्षको के द्वारा किया गया शिकायत के बाद हरकत मे आई सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ में छिंद गांव के तीन युवको के पास प्रतिबंधित गौवंश मांस बरामद किया है। तीनो आरोपी के खिलाफ छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के हा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया | इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ खजरी गांव के रहने वाले दीपक साहू, राजा साहू, गुणसागर साहू, खिलेश साहू ने पुलिस को शिकायत किया था कि छिंद गांव के कुछ युवको के द्वारा गोवंश का वध किया गया है तथा गोवंश मांस का सेवन किया जा रहा है। शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली सारंगढ़ कि टीम ने छिंद जाकर छापामार कार्यवाही किया जिसमे 03 युबकों के पास प्रतिबंधित गौ मास बरामाद किया।संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दीपक साहु पिता स्व0 राम निवास साहु उप्र 38 वर्ष सा0 खजरी में निवास करता है उन्होने बताया कि विगत दो तीन वर्षो से गौ सेवा रक्षा में हेतु कार्य करते है उनके साथ राजा साहु, संजय, खिलेश एवं अन्य लोग भी जुडे हुये है कि विगत एक दो वर्षो से लगातार सूचना मिल रहा है कि छिंद में गाय की मांस को खाने एवं गठियाडेरा छिंद के लोग गाय को जिवित तथा मृत अवस्था में लाकर उसके मांस को लाकर खाते है एवं आज दिनांक 31.05.24 को करीब 12:30 बजे के आस पास की गाय को मारकर उसके मांस को लाकर खाने अथवा बिक्री करने हेतु रखे है जिस पर आरोपियो के उपर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाये जिससे गो हत्या पर रोक लगाई जा सके। इस शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छिंद रवाना हुई जहाँ ग्रामीणो से पूछताछ किया जहा पर आरोपी |। मिरी, यादराम मिरी, राम कुमार मिरी ने कब्जे के मकान के पास में प्रतिबंधित
मांस को रखना बताया। सिटी कोतवाली ने आरोपी राजू मिरी पिता सुखरू मिरी उप्र 23 वर्ष, यादराम मिरी पिता बुंदरू मिरी उप्र 50 वर्ष, राम कुमार मिरी पिता भोगीलाल मिरी ” 27 वर्ष सभी साकिनान छिंद डीपापारा के खिलाफ छ0ग0 कृषिक पशु परिर ‘ अधिनियम 2004 के धारा 4,5,10 के अपराध पंजीबद्ध किया है।

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