रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिक विधेयक पारित हो गया है। महापौर और नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा।
इसी के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराये जाएंगे। साथ ही नगरीय निकाय में कार्यपाल पूरा होने पर 6 माह के लिए प्रशासक नियुक्त किये। इसकी जानकारी विधानसभा में डिप्टी सीएम अरूण साव ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विधेयक में संसोधन का अधिकार है। समय पर चुनाव कराने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। नगर पालिका संसोधन विधेयक सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर लाया गया है।
वहीं, विधायकों का भत्ता भी बढ़ दिया गया है। एक हजार की जगह अब विधायकों को 2 हजार भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा में पास किया गया है।